The protection afforded by clause 2 is , however , attracted only in respect of the punishment inflicted by a court of law or judicial tribunal . किंतु खंड ( 2 ) द्वारा प्रदत्त संरक्षण केवल न्यायालय या न्यायिक अधिकरण द्वारा दिए गए दंड के संबंध में लागू होता है .